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पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक आईडी है। पैन कार्ड से आपकी आर्थिक स्थिति का पता चल सकता है. इसलिए हर किसी के पास PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है. इस कार्ड को एक प्रमुख दस्तावेज भी माना जाता है. वहीं, अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए।

प्रत्येक पैन कार्ड धारक को पता होना चाहिए कि कौन सी गलतियाँ उन पर भारी पड़ सकती हैं और उन्हें किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो हमें बताएं कि किन 4 गलतियों के कारण आपको आयकर विभाग को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और आयकर विभाग आपके खिलाफ कब कार्रवाई कर सकता है?

मुझे पैन कार्ड पर जुर्माना कब देना होगा?

अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एक से अधिक पैन कार्ड रखना कानूनी अपराध है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अगर आयकर विभाग कार्रवाई करता है तो उस व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आपके पास दो या दो से अधिक पैन कार्ड हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

पैन कार्ड के लिए कई आवेदन

संभव है कि आपके पास एक ही कार्ड हो लेकिन विभाग की नजर में आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हों. ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई आवेदक एक से अधिक बार पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है। अगर आपने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है और वह आप तक नहीं पहुंचा है और आपने दोबारा पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है तो इस तरह से भी दो पैन कार्ड बनवाए जा सकते हैं।

पैन कार्ड में गड़बड़ी है.

यदि आपके पैन कार्ड में कोई त्रुटि है, जैसे जन्मतिथि, नाम, पता आदि गलत लिखा हुआ है और आप इसे ठीक करने के बजाय दूसरे पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसी त्रुटि करने पर उपरोक्त जुर्माना भी लग सकता है। 10,000 किया जा सकता है.

शादी के बाद नया पैन कार्ड

ज्यादातर महिलाएं शादी के बाद अपना पता बदल लेती हैं, जिसके बाद वे अपना पैन कार्ड भी बदल लेती हैं। हालाँकि, ऐसा करना उचित नहीं है। विभाग का कहना है कि अगर आपका उपनाम बदल गया है या आप नाम, पता, जन्मतिथि से संबंधित बदलाव करना चाहते हैं तो आप कार्ड में संशोधन करा सकते हैं। यदि आप नए कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो आपके पास दो पैन कार्ड होंगे, जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

पैन कार्ड कैसे रद्द करें या सरेंडर करें?

पैन कार्ड को रद्द या सरेंडर करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तरीका अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूटीआई या एनएसडीएल टिन सुविधा केंद्र पर जाकर फॉर्म 49ए भरना होगा। यहां आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी भरनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा। वहीं, अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाना होगा। यहां आप जिस पैन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं उसका विवरण दर्ज करें। इसके बाद सेक्शन 11 में आपको दूसरे पैन की डिटेल डालनी होगी. अगली प्रक्रिया का पालन करते हुए आपको दूसरे पैन कार्ड की कॉपी भी यहां जमा करानी होगी.

पैन कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो क्या करें?

अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या चोरी हो गया है। इसके अलावा अगर पैन कार्ड फट गया है तो ऐसी स्थिति में आपको नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले पुराने पैन कार्ड के संबंध में एफआईआर दर्ज करानी होगी और आयकर विभाग के ध्यान में लाना होगा कि आपके पास नहीं है आपका पुराना पैन कार्ड.

कई लोग धोखाधड़ी के लिए एक साथ कई पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गैरकानूनी है। इसलिए आपको ऊपर बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।



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