चित्रकूट। पुलिस टीमपर पथराव और फायरिंग करने के तीन आरोपियों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को कुल 23 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपियों में दो सगे भाई हैं।
अभियोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि14 मार्च 2019 को मऊ थाना क्षेत्र के मवईकला गांव की निवासी रीचा ने डायल 112 के जरिए पुलिस की मदद मांगी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि गांव के कुछ लोग उसके पिता और भाई को घर में घुसकर मार पीट रहे हैं।
इस सूचना पर मौके पर पहुंची पीआरवी टीमों ने मौके पर आकर जानकारी ली फिर आरोपियों के घर पहुंची। जहां आरोपी बबलू शुक्ला के घर के बाहर पहुंचने पर सगे भाई भानू पांडेय उर्फ भानू भौकाल व शानू पांडेय उर्फ दुर्गेश के साथ बबलू शुक्ला ने पीआरवी कर्मियों पर पथराव कर दिया। साथ ही तमंचे से फायरिंग कर पीआरवी टीम की गाडी को भी लाठी डंडे मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी भानू को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। अन्य भाग गए थे। तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी भानू , शानू व बबलू शुक्ला को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी शानू व बबलू को सात-सात हजार रुपये और भानू को नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।