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court heard for hours on maintainability of claim In Shri Krishna Janmabhoomi and Idgah case in mathura

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण
– फोटो : अमर उजाला

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उत्तर प्रदेश के मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन में बृहस्पतिवार को आठ वाद में ढाई घंटे तक सुनवाई चली। अदालत ने लंच के दौरान भी सुनवाई जारी रखी। मनीष यादव के वाद में पोषणीयता (केस के स्थायित्व के बिंदु पर) बिंदु पर ईदगाह पक्ष ने बहस की। जबकि सभी वादों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है। 

करीब एक घंटे तक रखा अपना पक्ष 

लखनऊ निवासी हिंदूवादी मनीष यादव के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ईदगाह पक्ष ने दावे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए लंबी बहस की। अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि दावे में न तो संबंधित जमीन का नक्शा दिया गया है और न ही जिस जमीन पर दावा किया है उसकी सीमाओं की जानकारी दी गई है। दावा उपासना स्थल अधिनियम तथा लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। करीब एक घंटे तक उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इस संबंध में 25 मई को अपना पक्ष रखा जाएगा।



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