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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Sat, 07 Oct 2023 12:06 AM IST

चित्रकूट। नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी ममेरे भाई को अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक मार्च 2017 की रात घर से खाना खाकर वह रखवाली करने के लिए अपने खेतों की ओर चला गया था। घर में उसकी पुत्री व पुत्र थे। घर के ठीक सामने रहने वाले उसके मामा के लड़के का घर है।

उसी रात मामा के लड़के ने उसकी लड़की के साथ अश्लीलता की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी को सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं।



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