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Attempt to kill married woman by burning her alive, accused husband sentenced to seven years imprisonment

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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चित्रकूट जिले में बच्चे पैदा न होने और दहेज को लेकर विवाहिता को जिंदा जलाकर जान लेने के प्रयास के मामला सामने आया था। मामले में दोषसिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी पति को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि मध्यप्रदेश के सतना जिले के कोलगवां थाने के बारीकला गांव की निवासी ज्योति ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास की रिपोर्ट ससुरालियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी कर्वी के बेड़ी पुलिया चकला राजरानी निवासी दीपू के साथ 2014 को हुई थी।

शादी के बाद से ही पति दीपू ससुरालियों के साथ मिलकर बच्चे पैदा न होने और दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करता था। इसके बाद सात मार्च 2016 को सबेरे 6:30 बजे पति दीपू ने ससुरालियों के साथ मिल कर जान से मारने की नीयत से उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया और कमरे में बंद कर दिया।   



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