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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Tue, 10 Oct 2023 12:09 AM IST

चित्रकूट। दहेज के लिए बहू को पीटकर मार डालने के आरोपी सास-ससुर और पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। पति को आठ और सास-ससुर को सात-सात साल के जेल की सजा सुनाई गई है। तीनों दोषियों को पर सात-सात हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

बांदा जिले के कमासिन थाने के ममसी गांव निवासी रामनारायण ने मामले की रिपोर्ट पहाड़ी थाने में 21 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी अभिलाषा यादव की शादी पहाड़ी थाना क्षेत्र के नहरा गांव के दिनेश के साथ वर्ष 2013 में हुई थी।

शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज के लिए अभिलाषा का उत्पीड़न कर रहे थे। कुछ दिन बाद अभिलाषा ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद भी ससुराल वाले उत्पीड़न करते रहे। 19 जून 2015 की रात ससुरालियों ने अभिलाषा को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला। व

ह गांव पहुंचे तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी करने के बाद उन्होंने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज संजय कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



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