संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 20 Oct 2023 01:03 AM IST
चित्रकूट। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
गुरुवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 27 सितंबर 2017 को मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की बालिका ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सिकरो गांव के निवासी गुड्डा केवट ने खेत में उसे पकड़कर छेड़खानी की। इस दौरान उसकी आवाज सुनकर गांव की एक महिला आ गई। जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी गुड्डा को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
