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चित्रकूट। सरकारी कार्यों में चौथ वसूली के लिए ठेकेदार के प्राइवेट कर्मचारियों को दस्यु गिरोह द्वारा घर में घुसकर पीटने दोषी डाकू भइयन उर्फ खरदूषण उर्फ टाईगर को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

शनिवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2016 को बहिलपुरवा थाने में ठेकेदार ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह सरकारी निर्माण कराने का ठेका लिए थे। इस दौरान मऊ थाना क्षेत्र के नेवरा गांव के निवासी डाकू भइयन उर्फ खरदूषण उर्फ टाईगर ने पैसे वसूलने के लिए गैंग के साथ उसके घर में घुसकर मिस्त्री सरोज यादव, मजदूर राजाभईया व अर्जुन को गाली गलौच करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही वहां रखा जनरेटर भी तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद घटना के लगभग एक साल बाद 26 अप्रैल 2017 को डाकू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) नीरज श्रीवास्तव ने डाकू को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।



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