संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 31 Oct 2023 12:14 AM IST
चित्रकूट। दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 15 जुलाई 2015 को पीड़िता ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बगलई निवासी छोटा पंडित उर्फ रमाशंकर ने उसके घर में घुसकर दुराचार किया। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।-
