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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Thu, 02 Nov 2023 12:04 AM IST

चित्रकूट। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने जेल में बंद डाकू खरदूषण को विशेष न्यायाधीश ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। जेल में बंद इस डाकू के विभिन्न मामलों में तीसरी सजा हुई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 22 फरवरी 2016 को डाकू गौरी यादव के साथ पुलिस मुठभेड हुई थी। इसमें मऊ थाना क्षेत्र के नेउरा गांव के निवासी खरदूषण ने गिरोह के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग की थी।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर डाकू को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।



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