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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Tue, 07 Nov 2023 01:02 AM IST



चित्रकूट। डंफर की टक्कर से छात्रा की मौत के मामले में जिला जज ने दोषी चालक को दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख तीन हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी देय होगा। यह फैसला अदालत ने 11 महीने में सुनाया है।

सोमवार को जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि सरधुवा थाना क्षेत्र के राजापुर कमासिन मार्ग पर 31 दिसंबर 2022 को हुए सड़क हादसे में एक साइकिल सवार छात्रा गौरी मिश्रा की मौत हो गई थी। डंपर चालक कौशांबी जिले के अफजलपुर कड़ा धाम निवासी अंकित मिश्रा ने साइकिल से स्कूल जा रही गौरी को टक्कर मार दी थी। हादसा अर्की मोड़ पर हुआ था। हादसे के बाद डंपर पलट गया था और चालक भाग निकला था। मामले में गौरी के चाचा अर्की निवासी रामनरेश मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आरोपी डंपर चालक कौशांबी जिले के अफजलपुर कड़ा धाम निवासी अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विकास कुमार (प्रथम) ने दोषी चालक को सजा सुनाई है।



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