झांसी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि एक महिला ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी 17 साल बेटी अपने मामा के यहां रहती थी। 22 सितंबर 2023 को ललितपुर के थाना पूराकला के ग्राम पूरा बिरधा निवासी युवक शिवम उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पांच दिन बाद बेटी को युवक ने छोड़ा, तब कहीं जाकर वह घर वापस आई थी। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।