मानिकपुर(चित्रकूट)। ट्रेन में चोरी के मामले में जीआरपी टीम की ओर से पकड़े गए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर मानिकपुर ग्राम न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकार सड़क दुर्घटना करने के दोषी को अदालत ने तीन हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह ने बताया कि मानिकपुर जीआरपी टीम द्वारा रेलगाडिय़ों व प्लेटफार्म पर चोरी के मामले में मानिकपुर क्षेत्र के हनुवा गांव के निवासी सच्चिदानंद को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने समय से न्यायालय में गवाहों को पेश कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्तओं की दलीलें सुनने के बाद ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी खुशबू चंद्रा ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी सच्चिदानंद को जेल में बिताई गई अवधि एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इसी क्रम में सड़क दुर्घटना के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी चालक को तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार यादव ने बताया कि 24 मई 2022 को मारकुंडी थाने के इटवा डुडैला गांव के निवासी सर्वेश गौतम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर के सामने खड़ी उसकी छह वर्षीय बेटी तेज रफ्तार वाहन की टक्कर लगने से घायल हो गई थी।
जिससे उसका पैर टूट गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में भी मानिकपुर ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी खुशबू चंद्रा ने आरोपी चालक मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर थाने के डौलनी निवासी शिवनाथ कुशवाहा को तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
