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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Wed, 06 Dec 2023 12:04 AM IST

चित्रकूट। गैंगेस्टर के मामले में दोषसिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 15 सितंबर 2007 को तत्कालीन रैपुरा थाना प्रभारी रामनरेश राठौर ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के सकरौंहा गांव के निवासी गुड्डा कोल उर्फ झल्ला पर गैंगेस्टर एक्ट का मामला पंजीकृत कराया था।

विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने गुड्डा कोल को दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)



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