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चित्रकूट। रंजिश में ट्रैक्टर चढ़ाकर एक व्यक्ति की जान लेने के मामले में दो सगे भाइयों को जनपद न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 7 मई 2020 को पहाड़ी थाने के बछरन गांव के निवासी अजीत नारायण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने घर के बाहर 6 मई की रात 10 बजे हरिशंकर व नवनीत सिंह के साथ बैठा था। इस दौरान गांव के ही अरूण सिंह ने अपने सगे भाई अर्जुन सिंह के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जिससे मौके पर ही हरिशंकर सिंह की मौत हो गयी। जबकि शिकायतकर्ता अजीत व नवनीत सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार (प्रथम) ने दोषी अरूण सिंह व अर्जुन सिंह को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।



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