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चित्रकूट। मत्स्य पालन ठेकेदार से पांच लाख की रंगदारी मांगने व जलाशय में जाकर फायरिंग करने के दोषी डकैत को न्यायालय ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजाररुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन ठेकेदार सर्वेश सिंह ने 31 जनवरी 2018 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बरूआ बांध में मत्स्य ठेका लेता था। 26 जनवरी की रात 10 बजे उसके मुनीम के मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देते हुए पांच लाख की रंगदारी मांगी गयी। साथ ही दहशत फैलाने के लिए तालाब पर हवाई फायरिंग की गयी। इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कर्वी कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के सतना जिले के नया गांव क्षेत्र के अंतर्गत डकैत नवल धोबी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोषी नवल धोबी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।



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