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ललितपुर। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम अदा करने के बाद भी क्लेम की पांच लाख राशि अदा नहीं की। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी पर क्लेम धनराशि ब्याज सहित अदा करते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।



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