सांकेतिक तस्वीर
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चित्रकूट जिले में कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना मऊ थाना क्षेत्र के शेषा सुबकरा गांव में 11 माह पूर्व हुई थी। दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मंगलवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के रगौली गांव निवासी विफई निषाद ने मऊ थाने में 5 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री श्यामवती को दामाद शेषा सुबकरा निवासी लालचंद्र ने जान से मार दिया है। वादी के अनुसार, हत्यारोपी ने श्यामवती की गर्दन में कुल्हाड़ी से कई वार किए और मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने बेहद कम समय में प्रभावी पैरवी की थी। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विकास कुमार (प्रथम) ने दोष सिद्ध होने पर दोषी लालचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निर्णय के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।