हर साल लाखों भारतीय आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं और रिफंड का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आए तो क्या होगा? चिंता न करें, क्योंकि सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ प्रावधान भी किए हैं। हां, इस देरी के लिए सरकार आपको ब्याज देती है। यह ब्याज हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की दर से दिया जाता है। यह ब्याज 1 अप्रैल से रिफंड मिलने की तारीख तक दिया जाता है. आइए जानते हैं कि अगर आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कितना ब्याज मिल सकता है।
कितना मिलेगा ब्याज?
सरकार आपको हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की दर से ब्याज देती है। यह ब्याज 1 अप्रैल से रिफंड मिलने की तारीख तक दिया जाता है लेकिन अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स के 10% से कम है तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
रिफंड में देरी क्यों हो रही है?
ई-सत्यापन करने में विफलता
आयकर विभाग के ईमेल का जवाब न दें
टीडीएस न मिलना
गलत बैंक खाता संख्या या आईएफएससी कोड
पैन कार्ड और बैंक खाते में अलग-अलग नाम
पैन को आधार से लिंक न करना
रिफंड की स्थिति कैसे जांचें?
आप घर बैठे चंद मिनटों में रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। यहां अब आपको अपना पैन नंबर और साल दर्ज करना होगा। अब इसमें कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें। जिसके बाद आप यहां से सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
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