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चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर मां-बाप और बहू-बेटे को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 21 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दडित किया गया है।

अभियोजन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 30 नवम्बर 2015 को कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत खमरिहा गांव के गौतम पुरवा में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। जिसमें चुनबदिया गम्भीर रूप से घायल हुई थी और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में मृतका की बहु कलिया देवी ने गांव के ही दूसरे परिवार के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामबहोरी उर्फ बहोरिया, रेनू , रामकिशोर व सुरखा देवी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

घाट किनारे मिला महिला का शव

मऊ। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बियावल घाट में बुधवार को अज्ञात महिला का शव मिलने से हडकंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। देर शाम तक आने जाने वाले ग्रामीणों से मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। संवाद



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