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चित्रकूट। गांजा रखने का दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने दो तस्कारों को चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 10- 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि भरतकूप थाने के उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने 19 मई 2022 को भरतकूप चौराहे से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की ओर पैदल बैग लेकर जा रहे बांदा जिले के बिसंडा थाने के गडवा निवासी दीपक रैकवार व लवलेश कुमार को गिरफ्तार किया था। जिसमें दीपक के पास आठ किलो 230 ग्राम अवैध गांजा और लवलेश के पास सात किलो 320 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में भरतकूप थाने में अभियोग पंजीकृत करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी लवलेश और दीपक को चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 10 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।



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