संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Wed, 31 May 2023 11:47 PM IST
बांदा। किशोरी के साथ छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी देने वाले को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा ने चार वर्ष की जेल और साढ़े पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मुकदमें में तीन वर्ष में फैसला आया है।
पैलानी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 12 जनवरी 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 12 जनवरी की देर शाम मेरी बेटी खेत से भूसा लेकर घर आ रही थी। रास्ते में थाना क्षेत्र के कसिया डेरा निवासी गयाचरण निषाद ने नशे की हालत में बेटी का रास्ता रोक लिया। बेटी ने विरोध किया तो तमंचा दिखाकर छेड़छाड़ करने लगा। बेटी ने शोर मचाने का प्रयास किया तो उसे और माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंच गए तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह ने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने गया चरण को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जज ने जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। राशि जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
