संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Sun, 02 Jul 2023 12:24 AM IST
चित्रकूट। गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर को त्वरित न्यायालय ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 29 मई 2022 को भरतकूप थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह ने फोर्स के साथ भरतकूप बस स्टैंड से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ओर जाते समय बांदा के बिसंडा थाने के गडांव गांव के निवासी विजय विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान विजय के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बैग में बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने इस मामले में निर्णय सुनाया।
