
दहेज हत्या
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
चित्रकूट जिले में दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 27,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज संजय कुमार ने दहेज हत्या के मामले में निर्णय सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया की रैपुरा थाने के अगरहुंडा गांव के निवासी शंकर दयाल ने अपनी बेटी गेंदिया की शादी जून 2016 में पहाड़ी थाने के चिल्ला माफी गांव के निवासी पप्पू पुत्र अवधेश के साथ की थी।
शादी के बाद से पति पप्पू और सास सुशीला दहेज को लेकर उत्पीड़न करते थे। गेंदिया को पति और सास ने 2 अप्रैल 2019 को आग से जला दिया । इसके बाद कुछ दिन तक सतना में इलाज कराने के बाद वापस घर ले आए और इलाज कराना बंद कर दिया।
