Spread the love


संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Tue, 05 Sep 2023 12:19 AM IST

चित्रकूट। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 12 नवम्बर 2016 को एक अपहृत को मुक्त कराने के लिए पुलिस जंगलों में सर्चिंग कर रही थी। जहां बदमाशों के साथ मऊ थाना क्षेत्र नेउरा गांव के निवासी खरदूषण उर्फ भइयन ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। विवेचना में खरदूषण का नाम सामने आने पर रैपुरा थाने की पुलिस ने 24 अप्रैल 2017 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी खरदूषण को पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *