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कोर्ट ने पांच हजार का लगाया जुर्माना

पांच वर्ष पुराना है मामला

संवाद न्यूज एजेंसी

ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेराज अहमद ने पांच वर्ष पुराने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने बताया कि थाना मड़ावरा के अंतर्गत एक ग्राम निवासी 17 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया गया था कि 6 अगस्त 2018 को तड़के तीन बजे जब वह घर से बाहर निकली, तो पड़ोस में रहने वाले नीरज ने उसका हाथ खींचकर उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया, जब वह चीखी तो उसके पिता व मां आ गई। जिन्हें देखकर नीरज वहां से भाग गई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की, लेकिन सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के साक्ष्य प्रस्तुत न हो सके। न्यायाधीश ने उसे छेड़खानी का आरोपी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की दशा में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।



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