संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Wed, 27 Sep 2023 11:38 PM IST
बांदा। अनुसूचित जाति के मजदूर युवक को अपमानित करने व घर में घुसकर मारपीट करने के दोषी दो भाइयों को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अनु सक्सेना की अदालत ने चार-चार वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह व डॉ. महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बिसंडा थाना व कस्बा के मोहल्ला अभय थोक निवासी होरीलाल वर्मा ने कोर्ट मे 156-3 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मोहल्ले के भगवानदीन, रामदीन, देवीदीन, चुनुवाद ने उसे दुकान से खदेड़ा। उसके मकान के अंदर घुसकर तीन मई 2003 को मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।
अदालत के आदेश से आठ अगस्त 2003 को थाने मे रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचक क्षेत्राधिकारी बबेरू द्वारा विवेचना के उपरांत मामले का आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया। भदेवीदीन व चुनुवाद की मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद भगवानदीन व रामदीन दोनों सगे भाइयों को सजा सुनाई।
