संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 10 Oct 2023 12:06 AM IST
चित्रकूट। पिता और सहयोगियों के साथ मिलकर मां की हत्या की दोषी बेटी और उसके पिता समेत कुल चार लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के भानपुर गांव का है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय कुमार सिंह ने बताया कि पांच जनवरी 2011 को पहाड़ी थाने में भानपुर गांव की निवासी मिल्लू देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी मां मीरा देवी से मिलने के लिए चार जनवरी को गांव के ही छह लोग लोग आए थे। इसके बाद रात में उसकी मां मोबाइल चार्ज कराने के लिए कहकर दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर चली गई। सबेरा होने पर उसका शव खेत में पड़ा मिला। इस मामले में उसने गांव के ही बेलन अवस्थी समेत चार लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था।
जिसके बाद इस मामले कि विवेचना हुई और प्रकाश में आया कि वादिया मिल्लू देवी ने ही अपनी मां की हत्या, पिता मिठाईलाल , फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर निवासी सुरेश जाटव व अशोक उर्फ पिंटू के साथ मिलकर की थी। गुमराह करने के लिए गांव के दूसरे लोगों को झूठा फंसा दिया था। हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें मीरा देवी की हत्या कर अपराध छिपाने के मकसद से दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में दोषी मृतका की बेटी, मृतका के पति व दोनों रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
