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मानिकपुर(चित्रकूट)। चोरी की दो घटनाओं में जीआरपी द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को अलग-अलग मुकदमों ने न्यायालय ने सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह ने बताया कि 4 नवंबर 2022 को मानिकपुर जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्र व उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बांदा जिले के अलीगंज बाबूलाल चौराहा निवासी मोहम्मद मुशाहिद को चोरी मामले गिरफ्तार किया था। इसी प्रकार 1 जनवरी 2023 को मानिकपुर रेलवे स्टेशन में ही जीआरपी उप निरीक्षक प्रेम प्रकाश दीक्षित ने चोरी के मामले में बिहार के छपरा सारण जिले के तेलुवार दौरपुर निवासी कन्हैयापुरी उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया था।

दोनों मामलों में अलग-अलग मुकदमों ने जीआरपी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने निर्णय सुनाया और आरोपी कन्हैयापुरी उर्फ गोलू व मोहम्मद मुशाहिद को एक-एक वर्ष साधारण कारावास से दंडित किया गया। साथ ही आरोपियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।



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