संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 31 Oct 2023 12:10 AM IST
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बांदा। पति की मृत्यु के बाद महिला को बहुत दिक्कतें होती हैं, परिवार और समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। 35 वर्ष से कम विधवा दूसरी शादी करती है तो सरकार उसे 11 हजार रुपये की अनुदान देती है। यह बातें अलीगंज स्थित वनांगना संस्था कार्यालय महिला कल्याण विभाग की विधिक सहायक अधिकारी भावना श्रीवास्तव ने कहीं।
कहा कि पति की मृत्यु के बाद पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक होना चाहिए। जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों में से कोई एक की मृत्यु मार्च 2020 के बाद किसी भी कारण से हुई हो उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सहायता राशि प्रति माह दी जाती है। वनांगना निदेशक पुष्पा शर्मा, मंजू सोनी, शबीना मुमताज़, शोभा देवी, फरहा खातून, श्यामकली आदि मौजूद रहीं।
