संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 07 Nov 2023 12:16 AM IST
बांदा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि थाना गिरवां के एसआई बालाप्रसाद व एसआइ अशोक कुमार सिंह ने 19 मार्च 2007 को थाना गिरवां में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम जरर, शेरपुर, पिथौराबाद निवासी शिवराम पाठक शातिर अपराधी है। गैंग में विकास, बिंदेश्वरी आदि सक्रिय सदस्य हैं। गैंग चार्ट बनाकर डीएम की अनुमति लेकर इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया। मामले का आरोप 17 फरवरी 2010 को शिवराम पाठक, बिंदेश्वरी उर्फ कद्दे के विरुद्ध बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
