बांदा। अलग-अलग थाना क्षेत्र के हत्या व जानलेवा हमला व धर्म परिवर्तन के मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि कोतवाली नगर के अशोक सोनी ने 30 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि 29 जून 2021 को उसके साले रामसनेही का शव फर्श पर मृत अवस्था में पड़ा पाया गया। उसे शक है कि उसके साले कार्तिक सोनी की हत्या रामसनेही वर्मा व उसकी पत्नी संपत ने लाठी से सिर पर मारकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी है। इस मामले में रामसनेही वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
इसी प्रकार बिसंडा थाना के इटवां गांव निवासी अरविंद त्रिपाठी ने बिसंडा थाने में 17 सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि शिवकुमार अपनी लाइसेंसी बंदूक एकनाली लेकर आकर उसके उपर जानलेवा हमले की नीयत से फायर किया था। जिसकी शिकायत करने पुलिस चौकी जा रहा था तभी पीछे से भुवनेंद्र अपनी लाईसेंसी राइफल व भानू अपने भाई की दोनाली बंदूक से फायर करना शुरू कर दिया।
रोहित, अनुराग, कमलाकांत ने लाठी डंडा से पीटा। इस मामले में शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इधर धर्म परिवर्तन कराने की नीयत से तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में 6 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी।
इस मामले में महोबा जनपद के थाना कबरई क्षेत्र के गंज निवासी अंडीलाल उर्फ अन्नी पुत्र राजू नट किशोरी बहला फुसलाकर भगा ले गया था। वह धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी करना चाहता था। जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दिया।
