चित्रकूट। बाइक चोरी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 14 मई 2015 को कर्वी कोतवाली के उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने फर्जी नंबर प्लेट वाली चोरी की बाइक के साथ पहाड़ी थाना क्षेत्र के नहरा गांव के निवासी अखिलेश उर्फ कुमकुम उपाध्याय व कर्वी के तरौंहा निवासी राजा उर्फ छोटू कुशवाहा को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
