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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Fri, 17 Nov 2023 11:34 PM IST

चित्रकूट । जीआरपी द्वारा गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए दो तस्करों को त्वरित न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 28 फरवरी 2023 को मानिकपुर जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने टीम के साथ प्लेटफार्म नंबर एक से संदिग्ध स्थितियों में बैग के साथ भागने पर दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

पकड़े गए युवक कौशांबी जिले के पश्चिम सरीरा थाने के सिमरहा गांव निवासी आदर्श कुमार तिवारी व महेवा घाट थाने के रानीपुर हटवारा निवासी अमन शुक्ला के पास से बैग में गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया था कि वह लोग छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गांजा खरीदकर लाए हैं। जिसे कौशांबी क्षेत्र में बेचना था।

जीआरपी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)



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