बांदा। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा के न्यायालय ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 47 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के एक पुरवा निवासी पीड़िता के पिता ने छह मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि दो मार्च 2019 की रात 12 बजे अतर्रा ग्रामीण के निवासी मलखे ने उसकी 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह कमरे में पहुंचा तो मलखे उसे देखकर भाग निकला।
उसकी पुत्री यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने फंदा लगाकर जान दे दी थी। घटना के बाद उसने शव का पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोषी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने मलखे को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है।
