कोंच। सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा ने स्थानीय नहर निरीक्षण भवन में कहा कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का सभी पात्र लाभ उठाएं, किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से संपर्क करें ताकि योजना का लाभ मिलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
शुक्रवार को केंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोरोना महामारी की अवधि के दौरान कालबाधित दावों के निस्तारण के लिए दाखिल दावों के निस्तारण के संबंध में शासन स्तर से नया संशोधन किया गया है ताकि सभी पात्रों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के मध्य प्राप्त कालबाधित दावों जिनको 28 फरवरी 2022 से 27 अगस्त 2022 तक तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया हो, इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर विद्युत समस्याओं को लेकर एसडीओ अनिरुद्ध मौर्य सहित अन्य विभागीय कर्मियों की बैठक लेते हुए उनसे जानकारी ली और विद्युत समस्याओं के सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान एसडीएम अतुल कुमार, सीओ रामसिंह, पीएस अनुज अवस्थी, महेंद्र पाल, चतुर सिंह व राधेलाल आदि मौजूद रहे।
