बांदा। जमीन के विवाद में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर मामले में उप्र अल्पसंख्यक आयोग ने एसडीएम, सीओ और विवेचक को सम्मन/नोटिस जारी कर 30 नवंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित मामले की प्रगति आख्या भी साथ लाने के लिए कहा है।
शहर के गुलाब बाग निवासी रियाज अली ने आयोग को भेजी शिकायत में बताया कि उसने और उसके सह खातेदार ने अपनी कुछ जमीन बेच दी है। राजस्व अभिलेखों में उसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। इसके बावजूद कटरा निवासी व्यक्ति ने भूमि पर अपना दावा दर्शाते हुए प्रार्थी (रियाज) के विरुद्ध कोतवाली में धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जबकि यह आपराधिक मामला नहीं है। दाखिल खारिज के समय भी कोई आपत्ति नहीं की गई।
इस शिकायत पर आयोग सदस्य डाॅ. हैदर अब्बास चांद ने डीएम एवं एसपी को भेजे सम्मन में कहा है कि उपरोक्त प्रकरण में संबंधित एसडीएम, सीओ एवं विवेचना अधिकारी को प्रगति आख्या सहित 30 नवंबर, 2023 को दोपहर एक बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।