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संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा

Updated Tue, 21 Nov 2023 12:25 AM IST

बांदा। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं।

घटना करीब नौ साल पहले तिंदवारी थाना क्षेत्र के ग्राम गुखरई में हुई थी। यहां पर रहने वाले एक ग्रामीण ने 30 दिसंबर वर्ष 2014 को गांव के ही चुनमुन के खिलाफ नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्रामीण का कहना था कि 24 दिसंबर को उसकी 16 साल की बेटी शौच के लिए गई थी। तभी गांव का चुनमुन उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। चार दिन बाद बेटी आई तो आरोपी द्रारा दुष्कर्म करने की बात कही। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी चुनमुन को गरिफ्तार कर चालान कर दिया था।

वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी चुनमुन को दोषी मानते हुए सात साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।



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