संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Mon, 04 Dec 2023 11:35 PM IST
चित्रकूट। बुजुर्ग को घर में घुसकर चाकू मारने के मामले में दोषी को अदालत ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सोमवार को अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि 14 मई 2015 को मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकुरा गांव के निवासी राममिलन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही राजेश सिंह उर्फ करन पटेल ने उनके घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली गलौज किया।
विरोध करने पर उसके पिता भईयालाल को जान से मारने के उद्देश्य से पेट में चाकू मार दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने दोषी राजेश सिंह को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई ।
