संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Wed, 20 Dec 2023 11:35 PM IST
झांसी। हिट एंड रन योजना के अंतर्गत सरकार ने मुआवजे की धनराशि को आठ गुना बढ़ा दिया है। अब अज्ञात वाहन से मौत होने पर मृतक आश्रित को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 25 हजार रुपये की धनराशि अदा की जाएगी। हिट एंड रन में मौत होने पर अब तक मृतक के आश्रित को पच्चीस हजार और घायल को साढ़े बारह हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। अब सरकार ने सहायता राशि बढ़ा दी है। इसके लिए जिलाधिकारी को दुर्घटना दावा निस्तारण आयुक्त नियुक्त किया है। योजना का लाभ पाने के लिए मृतक आश्रित अथवा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी और एक से अधिक आश्रित होने पर वारिसान प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वहीं घायल को अस्पताल के इलाज का पर्चा और इलाज के विवरण के साथ आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र की जांच एसडीएम करके डीएम को सौपेंगे। डीएम के अनुमोदन के बाद नोडल एजेंसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा सहायता राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाएगा। आरटीओ प्रभात पांडेय ने बताया कि हिंट एंड रन मामले में सरकार ने सहायता राशि बढ़ा दी है। दुर्घटना में मौत होने पर आश्रित को दो लाख तथा घायल होने पर पच्चीस हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। संवाद