बांदा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि घटना फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता की मां ने 3 अगस्त 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी 14 वर्षीय बेटी शौच को घर से खेतों की ओर गई थी।
आरोपी नीरज वर्मा उर्फ दीपक पुत्र राजेश छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर भाई के पहुंचने पर भाग निकला। मुकदमा दरम्यान छह गवाह पेश किए गए।
