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Case of molesting and threatening a teenager, the guilty was sentenced to four years in jail, also fined

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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बांदा जिले में किशोरी के साथ छेड़खानी कर जान से मारने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा ने चार वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, साढ़े पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मुकदमे में तीन वर्ष बाद फैसला आया है।

पैलानी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 12 जनवरी 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 12 जनवरी की देर शाम मेरी बेटी खेत से भूसा लेकर घर आ रही थी। रास्ते में थाना क्षेत्र के कसिया डेरा निवासी गयाचरण निषाद पुत्र सुरजा ने नशे की हालत में बेटी का रास्ता रोक लिया।

बेटी ने विरोध किया, तो तमंचा दिखाकर छेड़छाड़ करने लगा। बेटी ने शोर मचाने का प्रयास किया, तो उसे और माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंच गए, तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।



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