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Banda: life imprisonment for constable and son in attempt to murder

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

बांदा जिले में हत्या के प्रयास के मामले में दोषी सिपाही व उसके बेटे को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 33-33 हजार का जुर्माना भी किया गया है। दोषी जमानत पर थे जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सिपाही घटना के बाद विभागीय कार्रवाई में बर्खास्त हुआ था। पैलानी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डांडा मऊ चौकी पुरवा में 18 अक्टूबर 2014 को खुली बैठक के दौरान हल्का लेखपाल शिव प्रसाद गांव के अयोध्या पुत्र मनुवा के दरवाजे पर आठ व्यक्तियों के साथ बैठकर खतौनी तस्दीक कर रहे थे।

इसी दौरान गांव का रहने वाला सिपाही चंदन प्रसाद, जो कवी में तैनात था। शराब के नशे में आया और अभद्रता करने लगा। अयोध्या के मना करने पर उसने बेटे शैलेंद्र को बंदूक लाने को कहा। उसका बड़ा लड़का बंदूक लेकर आया और फायर झोंक दिया। इससे अयोध्या प्रसाद के पेट में गोली लगी और वह घायल हो गया। आरोपी ने दूसरा फायर भी किया।



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