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संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा

Updated Tue, 02 May 2023 01:36 AM IST

बांदा। पत्नी की हत्या में दोषी पाए गए पति को अदालत ने आठ साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया गया है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।

पिता वीरेंद्र साहू ने चिल्ला थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि पांच साल पूर्व उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी पपरेंदा गांव निवासी शिव प्रसाद के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। असमर्थता जताने पर पुत्री की जलाकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में पति समेत सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी को नामजद किया था। विवेचना में पति को छोड़कर अन्य सभी ससुरालियों को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी। शनिवार को अदालत ने पति शिव प्रसाद को दोषी पाते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय की न्यायाधीश अंजू काम्बोज ने दोषी पति को दहेज हत्या में आठ साल जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है।



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