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बांदा। हत्या के मामले में कोर्ट ने उपनिरीक्षक (एसआई) समेत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।

पैलानी थाना क्षेत्र के सबादा (थग्गा ताला) निवासी झल्लू निषाद ने छह मार्च 2023 को सीजेएम न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के रामऔतार की पुत्री उनके बेटे चेतन के साथ 27 जनवरी 2023 को घर से चली गई थी। रामऔतार ने पैलानी थाने में उनके व पत्नी अनीता और बेटे चेतन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इस मामले में थाना पैलानी के एसआई राजेंद्र यादव 29 फरवरी 2023 को भारी पुलिस बल के साथ आए और उनके अलावा पत्नी अनीता और बेटे बबलू घर से पकड़ कर थाने ले गए। थाने में रामऔतार के कहने पर तीनों की पिटाई की।

पहली मार्च 2023 को पत्नी अनीता की मौत हो गई। बाद में आत्महत्या को रूप देने के लिए एसआई राजेंद्र यादव, रामऔतार, पत्नी सुमित्रा, राजेंद्र , मीना पत्नी बिंदा प्रसाद आदि ने मिलकर जंगल में एक पेड़ से शव को फंदे पर टांग दिया। बाकी लोगों को बंधक बनाए रहे। एसपी के आदेश पर पुलिस ने अनीता के शव का दो मार्च को पोस्टमार्टम कराया।

इसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सुनवाई कर रहे सीेजेएम भगवानदास गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पैलानी पुलिस को बुधवार को आदेश दिए कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें। थानाध्यक्ष अनिल साहू ने बताया कि आदेश कापी आने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।



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