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Form filed in the complaint filed against MLA Anjula Mahore

अंजुला माहौर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशवदेव गौतम ने हाथरस सदर विधायक अंजुला माहौर के जाति प्रमाण पत्र के फर्जी होने का आरोप लगाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। न्यायालय में परिवादी ने प्रपत्र दाखिल किए। न्यायालय ने इस प्रकरण में अगली तिथि 22 जून नियत की है।

परिवादी केशव देव गौतम ने अपने अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। परिवादी के  बयान न्यायालय में हो ही चुके हैं। परिवादी केशवदेव गौतम का आरोप है कि हाथरस सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रिजर्व सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। विधायक अंजुला सिंह माहौर ने अपना जाति प्रमाण पत्र अपने मायके की जाति को छिपाकर अपने ससुराल की जाति के आधार पर फर्जी रूप से तैयार कराया है। 

केशव देव गौतम का आरोप है कि किसी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र ससुराल पक्ष से नहीं माना जाता, उसके मायके से ही बनाया जाता है। 9 जून को न्यायालय में इस प्रकरण में तिथि नियत थी। परिवादी केशवदेव गौतम ने न्यायालय के समक्ष प्रपत्र दाखिल किए। अब न्यायालय ने इस प्रकरण में अगली तिथि 22 जून नियत की है।



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