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अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। पत्नी की हत्या का आरोपी पति जेल से बाहर नहीं आ पाया। सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि गरौठा निवासी ख्याली पाल ने रक्सा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी बेटी रजनी की शादी साल 2007 में ग्राम गागौनी निवासी सूरजभान पाल के साथ हुई थी। 23 जनवरी 2023 को सुबह छह बजे सूचना दी गई कि बेटी ने फांसी लगा ली है। इस पर वह आनन-फानन बेटी की ससुराल आया। यहां जब पहुंचा तब बेटी के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। पिता ने दामाद सूरज भान व अन्य ससुरालियों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पति की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।



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