संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Wed, 21 Jun 2023 01:47 AM IST
बांदा। विशेष न्यायाधीश एनबीपीएस पल्लवी प्रकाश की अदालत ने गांजा तस्करी के दोषी को 11 माह की सजा और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विशेष लोक अभियोजक आशा राम सिंह ने बताया कि तत्कालीन बलखंडी नाका चौकी प्रभारी राज नारायन नायक ने अगस्त 2022 में गश्त के दौरान पैलानी थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी लालाराम के पास से एक किलो दौ सौ ग्राम गांजा बरामद किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका। दोषी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर उसे सजा सुनाई गई।
