संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Thu, 29 Jun 2023 12:42 AM IST
चित्रकूट। डेढ़ किलो गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायालय ने 14 माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 3 सितंबर 2013 को राजापुर थाने के बरद्वारा निवासी शिरोमणि को कसहाई रोड कर्वी से डेढ़ किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोषी शिरोमणि को सजा सुनाई।
