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संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर

Updated Sat, 01 Jul 2023 01:35 AM IST

ललितपुर। अपर सत्र/ विशेष न्याधीश (पॉक्सो एक्ट) मेराज अहमद ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में अभियुक्त अनुसूचित जाति की एक किशोरी को बहलाफुसला कर भगा ले गया था। पीड़िता की मां ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के मिलने पर उसके बयानों के आधार पर दुष्कर्म, पॉस्को एवं एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की गई।

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना महरौनी अंतर्गत पीड़िता ने 16 जून 2018 को पुलिस को बताया था कि वह पांच जून 2018 को गांव से बाहर दवा लेनी गई थी। घर पर उसकी दो नाबालिग पुत्रियां थीं। तभी पड़ोसी ने सूचित किया कि उसकी छोटी लड़की रो रही है। बड़ी लड़की का कहीं अता-पता नहीं है। वह घर पर आई, खोजबीन करने पर पता चला कि उसकी बड़ी लड़की जिसकी उम्र करीब 16 साल है, उसे कोई बहलाफुसला कर ले गया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने महरौनी के पास ही सौजना तिराहे पर 23 जुलाई 2018 को ग्राम ढांड थाना भानगढ़ जिला सागर निवासी राघवेंद्र यादव के साथ बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद राघवेंद्र के खिलाफ पॉस्को एक्ट व एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने राघवेंद्र के खिलाफ 27 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर पॉस्को व दुष्कर्म की धाराओं में 20 वर्ष व एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।



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